मऊ। एक अक्टूबर से सभी कामर्शियल वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 30 सिंतबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। जिसके बाद से सहायक संभागीय परिवहन विभाग कार्यालय में कामर्शियल वाहनों का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके बाद अब निरीक्षण में पकड़े जाने पर वाहनों के विरूद्ध चालान व बंद की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
वर्तमान में परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना एक अप्रैल 2019 के बाद से पंजीकृत नवीन वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस सहित कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा जारी आफिसियल वेबसाइट से बुकिंग कराने वाले वाहनों को बुकिंग डिटेल दिखाने वाले वाहन स्वामियों के छूट दी गई है। नई नंबर प्लेट व्यवस्था के प्रति परिवहन विभाग की सख्ती के बाद भी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर वाहन स्वामियों में जागरुकता नहीं दिखाई दे रही है।
एआरटीओ रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगे वाहनों का कार्यालय में कोई भी कार्य न किए जाने के निर्देश है। जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। सोमवार को परिवहन विभाग कार्यालय में बिना एचएसआरपी बुकिंग के कोई कार्य नहीं किया गया। बताया कि निर्देश के क्रम में वाहनों का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, परमिट, फिटनेस सहित कोई काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन राहत देने के लिए एचएसआरपी की बुकिंग रसीद दिखाने वाले वाहन स्वामियों का कार्य किया जा रहा है। नियम का सख्ती से पालन किए जाने के बाद भी वाहन स्वामियों में जागरूकता दिखाई नहीं दे रही है।