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गैर प्रांतों की तर्ज पर लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को किया जाए फ्री : बालकृष्ण

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मऊ। देश के अन्य प्रांतों की भांति उत्तर प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड किया जाए। औद्योगिक भूमि के लीज होल्ड होने से उद्यमियों को अपने उद्योग में छोटे से छोटे कार्य के लिए यूपीसीडा या अथवा उद्योग निदेशालय से अनुमति लेने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं।
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इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चैप्टर चेयरमैन बालकृष्ण थरड बुधवार को नगर के गाजीपुर तिराहा स्थित संगठन के औद्योगिक आस्थान में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कहा कि लीज होल्ड भूमि आवंटन का कानून अंग्रेजी शासन के समय से चला आ रहा है। जब अंग्रेजों का देश के निवासियों पर विश्वास नहीं था।
कहा कि होल्ड भूमि के कानून को बदलने की नितांत आवश्यकता है। कहा कि यदि उद्यमी को अपने उद्योग में कोई नया उत्पाद बनाना है, बैंक लिमिट में बदलाव करना है या बैंक बदलना है, अपने उद्योग कोे ब्लड रिलेशन में हस्तांतरित करना हो, उद्योग की भूमि एवं भवन किराए पर देने हो आदि के लिए सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।
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कहा कि गाजीपुर तिराहा स्थित औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड इस शर्त के साथ कर दिया जाए कि इसका भू उपयोग केवल औद्याेगिक ही रहे। अन्य किसी प्रयोजन के लिए न हो। इससे औद्योगिक विकास तेजी से होगा। लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड करने पर जो राजस्व सरकार को मिलेगी, उससे सरकार नए औद्योगिक क्षेत्र सृजित कर सकेगी। इस अवसर पर चैप्टर सेक्रेटरी राजीव प्रकाश सिंह, उद्यमी विनीत थरड आदि शामिल रहे।
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