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अप्राकृतिक कुकर्म सहित दो मामलों में दो की जमानत खारिज

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मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शहीब जेहरा ने नाबालिग अनाथ लड़के के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने और नाबालिग बच्ची के अपहरण करने के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव तथा प्रवीण कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने अनाथ नाबालिग बच्चे के साथ चार सितंबर को अप्राकृतिक कुकर्म किया। मामले में आरोपी अरैला गांव निवासी हेमंत यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा के साडू की नाबालिग लड़की को आरोपी 27 अगस्त को लेकर भागने लगा, शोर पर भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के मलिक टोला मोहल्ला निवासी उस्मान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
हत्या और दहेज हत्या के मामले में जमानत खारिज
मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने हत्या और दहेज हत्या के मामले में नामजद दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी और फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मलीन बस्ती भीटी निवासी यमुना राम साहनी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 21 जुलाई को उसकी बहू अतवारी के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले में आरोपी मनीषा देवी पत्नी सोनू साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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दूसरा मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के पकड़ी खुर्द गांव निवासी और रूदल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी बहन पूजा को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 28 जून को पूजा को उसके ससुराल वाले दहेज के लिए मार डाले। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के समन पूरा गांव निवासी रमेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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