मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने हत्या सहित तीन मामलों में छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा बुद्धिराम साहनी के भाई आकाश साहनी का 16 जून को तमसा नदी में अवराकोल के पास शव मिला। आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के नगवा गांव निवासी सुनीता यादव की दी गई अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई। दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, डगौली गांव निवासी वादी मुकदमा प्रकाश यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके लड़के अभिषेक यादव को 2 मई को आरोपीगण ने चाकू से मारकर घायल कर दिया। जिसकी बाद में मौत हो गई। आरोपी शिव बालक, राम परमेश्वर की ओर से जमानत के लिए दी गई अर्जी खारिज हुई। तीसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। धर्म परिवर्तन कर शादी के आशय से लड़की को भगाने के मामले में आरोपी नदीम, जफरुल, नवाब खान और अरबाज खां की ओर से जमानत के लिए दी गई अर्जी खारिज हुई।