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हत्या और दुष्कर्म सहित चार मामलों में चार की जमानत खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने हत्या, गैर इरादतन हत्या और दुष्कर्म के कुल चार मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। नरौनी गांव निवासी वादी मुकदमा छविराज पुत्र बृजनाथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि पानी बहाने के विवाद को लेकर 16 जुलाई को उसके भाई धर्मराज की हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी अंजनी कुमार यादव उर्फ पवन की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला रानीपुर थाना क्षेत्र का है। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अस्तुपुरा मुहल्ला निवासी चंपा देवी पत्नी स्व. अच्छेलाल की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसकी पुत्री फूला देवी को उसके पति और परिवार के लोगों ने दो दिसंबर 20 की रात में मार डाला। मामले में आरोपी पति धर्मसीपुर गांव निवासी भगेलू सोनकर उर्फ धर्मेंद्र की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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तीसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सडासो गांव निवासी सचिन कुमार की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चौथा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। मामले में आरोपी नयापुरा जुम्मन पुरा निवासी अशहद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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