जालसाजी कर दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर बैनामा करने तथा दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने, पता केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
पहला मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गौरीडीह गांव निवासिनी पन्ना देवी की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई । वादिनी का कथन है कि उसके पति की मृत्यु के बाद संपत्ति पर उसका नाम दर्ज हुआ। आरोपीगण जालसाजी करके उसकी जगह पर दूसरी महिला को खड़ा कर उसका फोटो लगाकर उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। मामले में आरोपी दोहरीघाट थाना क्षेत्र के पाउस गांव निवासी विजय कुमार की ओर से जमानत के लिए दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार पीडिता को मिठाई मे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया। तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। तथा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैक मेल करते हुए दुष्कर्म करता था। मामले में आरोपी कोपागंज थाना क्षेत्र के चमनरोड निवासी अब्दुल कलाम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।