मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने अपहरण, प्रताड़ना और दुष्कर्म तथा हत्या के प्रयास के कुल तीन मामलों में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, बुढ़ावे गांव निवासी वादी मुकदमा विनोद कुमार मौर्य की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका 14 वर्षीय लड़का सचिन मौर्य जो कक्षा 9 का छात्र था, वह 27 सितंबर 2017 को ट्यूशन पढ़ने के लिए पहसा गया था। उसी दौरान आरोपीगण ने उसका अपहरण कर लिया। मामले में आरोपी बुढावे गांव निवासी चंद्रबली यादव, बभनीकोल गांव निवासी ओमप्रकाश यादव और सिकठिया अलीनगर गांव निवासी बृजभूषण यादव की ओर से जमानत की अर्जी दी गई।
दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा को आरोपीगणों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए मारपीटा और दुष्कर्म किया। आरोपी मुहम्मदपुर गांव निवासी आशुतोष राय ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। तीसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा शमशाद की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसकी कपड़े की दुकान है। उसका भाई मकबूल भी उसके साथ दुकान पर रहता है। 29 नवंबर 21 को उसका भाई रायपुर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था उसी दौरान आरोपीगणोें ने उसक पर तमंचे से फायर कर दिया। आरोपी रायपुर पलिया गांव निवासी मुस्तफा की ओर से जमानत की अर्जी दी गई थी जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।