मऊ। स्थानीय तहसील सभागार में बृहस्पतिवार को अमृत महोत्सव के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं, बच्चों, गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त विधिक सहायता दिलाने और प्रचार प्रसार करने का निर्देश तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षकों तथा लेखपालों को दिया है।
तहसीलदार पीसी श्रीवास्तव ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देश पर मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दिये जा रहे निशुल्क सेवाओं का लाभ महिलाओं, बच्चों के साथ गरीब, कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को मिले। आप सभी महिलाए,18 वर्ष के बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति के साथ कारावास में निरुद्ध, मानवतस्करी से आहत, शोषण या बेरोजगार औद्योगिक कामगार, दिव्यांग के साथ तीन लाख से कम आय के सामान्यजन इस का लाभ ले सकते है। ऐसे लोगों को मुकदमे में पैरवी हेतु निशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं, मुकदमे में दस्तावेज प्राप्ति व ड्राफ्टिंग खर्च आदि सुविधाएं निशुल्क दिलाया जाएगा। जरूरतमंदों को जिला स्तर पर या उच्चन्यायालय परिसर में स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर लाभ ले सकते है। इस अवसर पर चंद्रशेखर सिंह, सुधाकर, राजेश सिंह, अफजल, गिरीश यादव आदि उपस्थित रहे।