विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शहिब जेहरा ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण कुमार मिश्रा के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया ।
मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा की 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी 6 दिसंबर को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी तथा अन्य आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के पूरा बंधु मल्ल मनौली निवासी प्रिंस उर्फ सोनू मौर्य की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।