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दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत खारिज

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मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया।
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मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के पकड़ी खुर्द निवासी रूदल की बहन पूजा की शादी 26 नवंबर 2014 को रमेश के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज के लिए पूजा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। आरोप है कि 28 जून को ससुरालियों ने पूजा की जान ले ली। मामले में आरोपी हलधरपुर थाना क्षेत्र के समन पूरा गांव निवासी जगरानी पत्नी लखीचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
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