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जालसाजी के मामले में तीन के विरूद्घ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

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मऊ। न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मद आरिफ अंसारी ने सुनवाई के बाद जालसाजी के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया। आदेश में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष मधुबन को रिपोर्ट दर्ज कर एक प्रति कोर्ट में उपलब्ध कराने को कहा है।
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मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के बेलौली भोजीपुर निवासी ज्वाला प्रसाद ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत दिया कि उसके पास एक ट्रैक्टर है । जिसे सात अप्रैल 2014 को शाम चार बजे अरुण सिंह व दो अन्य अज्ञात व्यक्ति उसके पास आए। और बताएं कि शिव शक्ति बलिया मोड़ पर ट्रैक्टर की एजेंसी है पुराना ट्रैक्टर लेकर नया ट्रैक्टर तीन लाख रूपय में दे दूंगा । तथा पुराने ट्रैक्टर का दाम एक लाख 90 हजार रूपया लगाया। साथ ही एक लाख 30 हजार रूपए लिए और पुराना ट्रैक्टर लेकर चले गए । वादी को नया ट्रैक्टर मिलने के तीन दिन बाद अरुण कुमार सिंह उसके घर आया और ट्रैक्टर दिखाने के नाम पर लेकर चला गया। ट्रैक्टर मांगने पर आरोपी द्वारा न तो टैक्टर दिया गया और न ही पैसा वापस किया। साथ ही पैसा मांगने पर गाली गुप्ता तथा जान से मारने की धमकी दी। सुनवाई के बाद जेएम ने अरुण कुमार सिंह और दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष मधुबन को दिया।
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