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सूचना न देने पर सेक्रेटरी पर 30 हजार का अर्थदंड

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दोहरीघाट (मऊ)। ब्लॉक अंतर्गत गोंठा गांव के ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी से गांव मे कराए गए विकास कार्यों पर जनसूचना का अधिकार के तहत मांगे गए स्टीमेट, खर्च का ब्यौरा न देने पर सूचना राज्य आयुक्त लखनऊ ने गोंठा के ग्राम विकास/ग्राम पंचायत अधिकारी को 30 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माने की राशि इनके वेतन से वसूलने का नियंत्रक प्राधिकारी को लिखित आदेश दिया है।
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दोहरीघाट ब्लॉक क्षेत्र के गोठा गांव निवासी विभव राय ने अगस्त 2020 मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गोठा गांव में वर्ष 2015 से 2017 तक कुल कराए गए विकास कार्यों का स्टीमेट मेजरमेंट की छाया प्रति व कराए गए कार्यों की प्रमाणित बिल बाउचर की छाया प्रति उपलब्ध कराया जाए। उन अधिकारियों, कर्मचारियों का नाम बताया जाए जो कार्यों का निरीक्षण करने के बाद धन स्वीकृत की अनुमति दी थी। सन 2015 से लेकर 2017 तक के कार्यरत सचिव का नाम बताने सहित विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी थी लेकिन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा जवाब न देने पर सूचना आयुक्त लखनऊ ने गोंठा गांव के अधिकारियों को जवाब देने का दो बार समय दिया लेकिन सेक्रेटरी द्वारा इन बिंदुओ पर न तो जवाब ही दिया गया न ही आयुक्त के आदेश पर उपस्थित ही हुए। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने सेक्रेटरी पर दोनों सूचनाओं का जवाब न देने पर क्रमश: 15 ,15 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाते हुए वेतन से वसूलने का निर्देश दिया।
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