परिवहन विभाग द्वारा लागू किए गए नए नियम के तहत आज से बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगे वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे वाहनों को न सिर्फ अनफिट घोषित किया जाएगा बल्कि उनके चालान के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों को लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिन पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी हैं। अब ऐसे वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही, फिटनेस और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में भी बाधा आएगी। नियम के अनुसार वाहन का नंबर प्लेट डेटा पोर्टल से मैच न होने पर सिस्टम स्वतः ही उसे अमान्य मान लेगा।
वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत के मुताबिक चेकिंग अभियान सख्ती से चलाया जाएगा। शहर के प्रमुख चौराहों, हाईवे और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष टीमें तैनात की गई हैं, जो बिना एचएसआरपी वाहनों की जांच करेंगी। पकड़े जाने पर वाहन चालकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन सीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।