मथुरा। गोवर्धन थाना क्षेत्र की एकता गोशाला से ऑटो चोरी हो गया। पीड़ित पुलिस के पास गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एसएसपी के निर्देश पर गोवर्धन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। ऑटो बरामद न होने पर पीड़ित ने बीमा कंपनी से क्लेम मांगा तो क्लेम खारिज कर दिया।
पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग ने बीमा कंपनी को 1.35 लाख रुपये ऑटो स्वामी को देने के आदेश दिए हैं। गोवर्धन के गांव भवनपुरा निवासी ओमप्रकाश ने बताया कि उनका ऑटो 3 अक्तूबर 2019 को चोरी हो गया था। 10 अक्तूबर को रिपोर्ट दर्ज हुई।
उन्होंने बताया कि मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 15 सितंबर 2019 से 14 सितंबर 2020 तक के लिए बीमा कराया था। पुलिस ऑटो बरामद नहीं कर पाई तो उन्होंने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी। सभी कागजातों पूरे होने के बाद उसने बीमा कंपनी में ऑटो के क्लेम का दावा किया। बीमा कंपनी ने उसके दावे को खारिज कर दिया।
26 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के यहां वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष नवनीत कुमार की अध्यक्षता में मनीष परमार और छवि सिंघल की बेंच ने वाद की सुनवाई की। बेंच ने वाद में बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी करार दिया।