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Mathura News: न्यायालय की खिड़की का कांच तोड़ने वाले पर 500 रुपये का अर्थदंड लगाया

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मथुरा। न्यायालय की खिड़की में हाथ मारकर शीशा तोड़ने और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोपी युवक को एसीजेएम ने शुक्रवार को 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही उसे जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।
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सदर पुलिस ने वर्ष 2013 में बलदेव थाना क्षेत्र बल्टीगढ़ी निवासी हीरा को कोर्ट परिसर में हंगामा करने, न्यायालय की खिड़की का कांच तोड़ने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कुछ समय बाद उसे कोर्ट से जमानत मिल गई। मामले की सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान उसने अपना अपराध कबूल किया और भविष्य में पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन कोर्ट को दिया। इस पर कोर्ट ने उसे जेल में बिताई अवधि की सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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