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छेड़छाड़ के अभियुक्तों ने सजा मिलने पर अदालत में की अभद्रता

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मथुरा। एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा से सरेराह हाईवे पर छेड़छाड़ के अभियुक्तों ने न्यायालय में सजा मिलते ही अभद्रता कर दी। साथ मौजूद पुलिस उन्हें जेल ले गई। जज ने अभियुक्त के इस कृत्य की जानकारी जिला जज तथा एसएसपी को दी है तथा आदेश में भी उसे लिखा है।
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11 सितंबर 2017 को टाउनशिप क्षेत्र निवासी दो सगे भाई हरीश शर्मा और सतीश शर्मा पर एनएच-2 स्थित एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर टेंपो से घर लौट रही छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। दोनों भाई अदालत से जमानत पर छूटे हुए थे। करीब दो माह पहले यह केस पॉक्सो द्वितीय अदालत से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम अंचल लवानियां की अदालत में आया।
दोनों अभियुक्तों को दस फरवरी को अदालत ने दोषी पाया। शुक्रवार को जब अदालत ने दोनों अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कारावास तथा 14-14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई तो अभियुक्त आपा खो बैठे और अदालत में ही अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। एडीजीसी अभिषेक कुमार ने बताया कि पीठासीन अधिकारी उस समय चेंबर में जा चुके थे। इस मामले की जानकारी पीठासीन अधिकारी ने जिला जज तथा एसएसपी को लिखकर दी है। इस कृत्य को अभियुक्तों को दी गई सजा के निर्णय में भी शामिल किया गया है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
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