महोबा। किसान को बंधक बनाकर मारपीट करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीपा यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। आरोप सिद्घ होने पर तीन सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चार-चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
थाना महोबकंठ के चौका गांव निवासी रतिराम की पत्नी राजाबाई नौ सितंबर 2012 को खेत पर तिल की फसल काट रही थी। तभी गांव के ही दिप्पन के जानवर खेत में घुस गए। जिसका राजाबाई ने विरोध किया। तो उसके साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। पति उलाहना देने के लिए दिप्पन के घर गया तो उसे कमरे में बंद कर दिप्पन, उसके भाई पप्पू व संतोष ने लाठी-डंडों से मारा पीटा। घटना के दिन ही थाना महोबकंठ में रिपोर्ट दर्ज की गई।
विशेष लोक अभियोजक प्रमोद पालीवाल ने सरकार पक्ष से छह गवाह पेश किए। बताया कि अदालत ने तीनों सगे भाइयों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।