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किशोरी से दुष्कर्म में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास

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महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के छह वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्ध होने पर दोषी को सात वर्ष के कारावास और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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थाना कबरई के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी तीन दिसंबर 2015 की दोपहर अपनी भाभी के साथ घर से गोबर पाथने के लिए खेत जा रही थी। तभी पीछे से गांव का ही प्रकाश कुशवाहा बाइक से आ गया और किशोरी को खेत छोड़ने की बात कहकर बैठा लिया।
किशोरी के खेत न पहुंचने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। तब किशोरी के पिता ने थाना कबरई में घटना के दो दिन बाद पांच दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई। किशोरी के बरामद होने पर उसके बयान लिए गए। पीड़िता ने बताया कि दोषी प्रकाश कुशवाहा उसे प्रयागराज और दिल्ली ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय ने 28 जून 2018 को दोषी प्रकाश कुशवाहा के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में आरोप तय किया।
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि अभियुक्त प्रकाश कुशवाहा को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में समायोजित किया जाएगा।
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