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छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आठ साल की सजा

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महोबा। कोचिंग जा रही छात्रा से दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने बुधवार को फैसला सुनाया। दोषी को आठ वर्ष के कारावास व 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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घटना 13 मई 2017 की सुबह करीब आठ बजे की है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 20 वर्षीय छात्रा कोचिंग पढ़ने के लिए महोबा आ रही थी। तभी शहर के परमानंद तिराहा के पास गांव के ही राजू, उसका साला वीरेंद्र निवासी कालूकुआं बांदा व दो अज्ञात लोग आए। सभी ने एक राय होकर छात्रा के मुंह में रुमाल लगाकर नशीला पदार्थ सुंघा दिया। जिससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी युवती को खत्री पहाड़ के जंगल में ले गए और दुष्कर्म किया। बाद में मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी। एक चरवाहे ने युवती को देखकर होश में आने पर उसके परिजनों को सूचना दी। बाद में आरोपियों ने राजीनामा करने व कोर्ट मैरिज करने का दबाव बनाया। 16 मई को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हुई। पीड़िता के 164 के बयान दर्ज कराए गए। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्यों के अभाव में तीन अभियुक्तों के नाम अलग कर दिए जबकि वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट सौंपी।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि दोषी वीरेंद्र को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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