इंद्रकांत त्रिपाठी (मृतक कारोबारी) आईपीएस मणिलाल पाटीदार
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महोबा के कबरई में फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता डॉ. मुकुटनाथ वर्मा पर हाईकोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उनकी ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी व न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने की।
अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने बताया कि डॉ. मुकुट नाथ वर्मा ने पहले एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दूसरी रिट याचिका दाखिल की, इसमें मांग उठाई कि राजधानी के हजरतगंज और कर्नलगंज थाने में उनके प्रार्थनापत्र पर एफआईआर दर्ज करते हुए सीबीआई से जांच कराई जाए साथ ही याची को समुचित सुरक्षा दी जाए।