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दरोगा समेत चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

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कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में जेल में निरुद्घ तत्कालीन थानाध्यक्ष कबरई देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, क्रशर कारोबारी सुरेश सोनी व ब्रह्मदत्त की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होगी।
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क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। 13 सितंबर 2020 को गले में गोली लगने से इंद्रकांत की मौत हो गई थी। एसआईटी की जांच के बाद भ्रष्टाचार व आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने का मामला दर्ज किया गया था। चार आरोपी जेल में हैं। तत्कालीन एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार अभी फरार है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में जेल में निरुद्घ चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
अग्रिम जमानत अर्जी पर कल सुनवाई
कबरई (महोबा)। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट व धमकी दिए जाने के मामले में फरार चल रहे भाजपा मंडल अध्यक्ष कबरई हुकुम सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। याची के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 26 मई निर्धारित की है।
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इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्घ आरोपी सुरेश सोनी के पुत्र शिवम सोनी ने तीन साथियों के साथ 13 मार्च को इंद्रकांत के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में भाजपा मंडल अध्यक्ष कबरई हुकुम सिंह फरार चल रहे हैं। हुकुम सिंह के अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन याची के अधिवक्ता के आग्रह पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए26 मई की तिथि लगाई है। (संवाद)
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