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महोबाः छात्रा से दुष्कर्म में 13 वर्ष की कैद

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महोबा। छात्रा को भगा ले जाकर दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोष सिद्घ होने पर 13 वर्ष कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगी।
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घटना 23 अगस्त 2017 की आधी रात की है। शहर के एक मोहल्ला निवासी 15 वर्षीय छात्रा मुख्यालय के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती थी। 24 अगस्त को छात्रा के चाचा ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी भतीजी को ओवेश भगाकर ले गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ओवेश को गिरफ्तार किया। पीड़िता के बयान होने पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराएं बढ़ाई गई। न्यायालय ने ओवेश के खिलाफ आरोप तय किए। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि ओवेश छात्रा को दिल्ली समेत कई जगहों पर ले गया था। वहां होटल मेें रखा और दुष्कर्म किया। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
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