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किशोरी से दुष्कर्म में 10 साल कैद

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महोबा। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने किशोरी से दुष्कर्म में दस साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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शहर के एक मोहल्ला निवासी 16 वर्षीय किशोरी 29 अप्रैल 2018 को सुबह करीब 11 बजे घर पर अकेली थी। पिता बाहर और मां एक निमंत्रण में गई थी। तभी मोहल्ले का ही शहजाद मौका पाकर घर में घुस गया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर धमकी दी कि अंजाम बुरा होगा। पीड़िता ने घटना वाले दिन ही शहर कोतवाली में तहरीर देकर शहजाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि घटना से दो दिन पहले 27 अप्रैल 2018 को भी शहजाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय ने 23 अक्तूबर 2018 को अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने शहजाद को दोषी माना और सजा सुनाई।
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