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एनडीपीएस में सात साल कैद

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महोबा। दो किलो गांजा रखने में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अवनीश कुमार राय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषी को सात साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा और भुगतनी होगी।
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थानाध्यक्ष खरेला केपी सिंह 13 नवंबर 2015 को गश्त कर रहे थे। मोहल्ला सादराय से नहर पटरी की ओर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखा। तलाशी लेने पर उसके पास मिली बोरी से दो किलो गांजा मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम खरेला निवासी चैनू नाई बताया। कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत ने बताया कि चैनू नाई को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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