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गैंगस्टर में दो साल आठ माह कैद

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महोबा। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अवनीश कुमार राय ने गैंगस्टर में दो वर्ष आठ माह का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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मोहल्ला धुबियाना निवासी आशाराम उर्फ अस्सू अपने सक्रिय सदस्यों के साथ गिरोह बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता था। उसका जनता में भय व आतंक व्याप्त था। यह गैंग असलहे के बल पर घर में घुसकर चोरी जैसे अपराध करते थे। समाज विरोध क्रियाकलापों में लिप्त रहने पर 17 जुलाई 2019 को कोतवाली पुुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आशाराम को दो वर्ष आठ माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। पांच हजार रुपये का जुुर्माना लगाया गया है। दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।
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