महोबा। घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म के साढ़े तीन वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) राकेश कुमार गौतम ने मंगलवार को फैैसला सुनाया। दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
घटना पांच मार्च 2018 की है। कोतवाली कुलपहाड़ के एक गांव निवासी महिला शाम करीब 4 बजे घर पर अकेली थी। तभी गांव के ही दो युवक मौका पाकर घर में घुस गए और दुष्कर्म किया। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए और दोनों को पकड़ लिया। महिला के पति की तहरीर पर कोतवाली कुलपहाड़ में रामपाल राजपूत व नरेश राजपूत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बाद में महिला का डाक्टरी परीक्षण कराकर बयान दर्ज कराए गए।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार गौतम ने मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दुष्कर्म मामले में रामपाल व नरेश को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।