महोबा। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं समय से उपलब्ध न कराने पर नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी पर राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इससे पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
शहर के मलकपुरा निवासी जागेश्वर चौरसिया वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नगर पालिका परिषद से सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं न देने पर उन्होंने अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को नोटिस भेजकर तलब किया लेकिन वह आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।
उपस्थित न होने एवं समय पर सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने आदेश जारी किया है कि नगर पालिका के जन सूचना अधिकारी ( 17 मार्च 2021 से दिनांक 7 जनवरी 2022 तक) पदस्थ अधिकारी के वेतन से कटौती कर वसूली की जाए।
शहर निवासी शरद तिवारी दाऊ ने नगर पालिका महोबा के जनसूचना अधिकारी से सूचना के अधिकार केे तहत राम-लक्ष्मण जानकी मंदिर स्थित तिवारी पुरा रामलीला मैदान के सामने खनगा बाजार की दुकानों और मकानों की सूचना मांगी थी। पालिका ने सूचना को अस्वीकृत कर दिया है। शरद तिवारी ने बताया कि वह अपील दायर करेंगे।(संवाद)