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बालिका से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त को 15 वर्ष की कैद

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महोबा। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संतोष कुमार यादव ने 15 वर्ष के कारावास व 11,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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घटना 12 मई 2015 की शाम करीब पांच बजे की है। थाना खरेला के एक गांव निवारी 13 वर्षीय किशोरी दुकान से सामान लेने जा रही थी। तभी मूलचंद्र कुशवाहा ने उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर बंद कर लिया। एक युवक ने कुंडी खटखटाई और बालिका को छोड़ने के लिए कहा लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। परिजनों के पहुंचने पर बालिका रोते हुए बाहर निकली। घटना के अगले दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। 10 अक्तूबर 2020 को न्यायालय ने अभियुक्त मूलचंद्र कुशवाहा पर दुष्कर्म समेत विभिन्न धाराओं में मामला तय किया।
अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा व अमन कुमार सिंह ने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया।
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