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Maharajganj News: गैंगेस्टर में दो वर्ष छह माह का कारावास

Tue, 09 Jul 2024 06:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या एक फूलचंद कुशवाहा ने भरवलिया नौका टोला ठूठीबारी निवासी अर्जुन साहनी को गैंगस्टर के मामले में दो वर्ष 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन के कथन के अनुसार, 21 जनवरी 2022 एसओ संजय दूबे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरवलिया नौका टोला पर गश्त पर थे। उनको पता चला कि थाना क्षेत्र के अर्जुन साहनी व अनिल भारतीय उर्फ गोली का एक संगठित गिरोह है। इसका सरगना अर्जुन साहनी है। गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध केस दर्ज किया गया। विवेचना के उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। गवाही कराने के उपरांत कड़ी सजा दिलाने की मांग की। संवाद
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