नशीले पदार्थ की तस्करी में सश्रम कारावास
महराजगंज। नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर ढाई साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
सोनौली कोतवाली क्षेत्र के इंतकाम उर्फ छोटू निवासी वाल्मीकि नगर मंगरहिया बाजार को वर्ष 2020 में हेरोइन के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट नंबर एक कमलेश्वर पांडेय ने अभियुक्त इंतकाम उर्फ छोटू को दो साल छह माह की सश्रम कारावास से दंडित किया है। पांच हजार रुपये दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड न जमा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) राघवेंद्र उपाध्याय ने बताया कि अभियुक्त इंतकाम उर्फ छोटू के पास 107 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। वह भारत से नेपाल ले जा रहा था। मुकदमे में प्रभावी ढंग से पैरवी की गई। न्यायालय ने सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर यह सजा सुनाई है। संवाद