याची को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए बीमा कंपनी को आदेश
महराजगंज। स्थायी लोक अदालत की खंडपीठ ने बीमित मोटरसाइकिल के चोरी होने के बाद याची को बीमा योजना का लाभ न उपलब्ध कराए जाने के मामले में बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति देने का आदेेश दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि याची को वाहन के निर्धारित बाजारु मूल्य 23 हजार रुपये के साथ ही अन्य क्षति के एवज में 10 हजार रुपये और दिया जाए।
याची जितेंद्र जायसवाल ने खंडपीठ के समक्ष शिकायत करते हुए लिखा था कि उसका दोपहिया वाहन विकास भवन परिसर से एक मई 2017 को गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिला तो याची ने चोरी की घटना के संबंध में सदर कोतवाली में केस दर्ज कराया। साथ ही अपने अधिवक्ता सुनील शुक्ला के माध्यम से वाहन के निर्धारित बाजारु मूल्य 23 हजार के सापेक्ष बीमा कंपनी से बीमा का लाभ दिलाने को कहा गया। पीठ की ओर से सुनवाई करते अध्यक्ष राघवेंद्र मणि त्रिपाठी तथा सदस्य गुंजा राय व प्रियंका तिवारी ने बीमा कंपनी के जिम्मेदारों को निर्देशित किया कि याची को मोटरसाइकिल के निर्धारित बाजार मूल्य के साथ दो माह के अंदर 10 हजार और क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए।