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Maharajganj News: हत्या के मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास

Mon, 22 Jan 2024 08:58 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज
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महराजगंज। ग्राम सभा लक्ष्मीपुर एकडंगा में 12 वर्ष पूर्व युवक की हत्या के मामले में सत्र/जनपद न्यायाधीश नीरज कुमार ने नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि वादी मुकदमा बृजभूषण जायसवाल निवासी ग्राम सभा बेलवाटीकर थाना कोठीभार जनपद महराजगंज ने 22 मई 2012 को थाना कोठीभार में रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसने बताया था कि उसके भाई राजमणि उर्फ निक्कू की थाना घुघुली क्षेत्र अंतर्गत पुरैना चौराहे पर किराना व मोबाइल की दुकान है। 22 मई 2012 को शाम करीब पांच बजे उसके भाई राजमणि उर्फ निक्कू अपने छोटे भाई धीरज के साथ बाइक से उसे यह कहकर गया था की कोई दोस्त ने बुलाया है।
थोड़ी देर बाद वादी के भाई धीरज का फोन आया कि राजमणि उर्फ निक्कू को धीरेंद्र चंद्र सरकार, विपुल सिंह उर्फ आलोक सिंह, ईश्वर मौर्य, सुपर सरकार, वासुदेव सरकार, राजू मौर्य, अनिल गुप्ता, अभिनंदन तिवारी एवं पिंटू उर्फ नीलेंद्र लाठी-डंडा व लोहे की राड से पीट रहे हैं। धीरेंद्र चंद्र सरकार ने चाकू से उसके भाई का गला काट दिया है। सूचना पाकर वादी तत्काल वहां गया और अपने भाई को लेकर महाराजगंज सदर अस्पताल गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इस मामले में थाना कोठीभार केस दर्ज कर विवेचन द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर दोषियों को उक्त सजा सुनाई है।
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