महराजगंज। पत्नी की हत्या के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सर्वेश्वर मणि त्रिपाठी ने बताया कि ग्राम सभा सोमाली टोला थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर निवासी ओमप्रकाश ने 11 अक्तूबर 2013 को थाना पनियरा में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसने अपनी पुत्री संगीता की शादी पनियरा क्षेत्र के ग्राम सभा नरकटहा बड़ा टोला में घनश्याम के साथ की थी। उसके तीन बच्चे अमित, मीनाक्षी व आरोही पैदा हुए। उसकी पुत्री संगीता को उसके पति घनश्याम एवं ससुर रामकेवल बार-बार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। गालीगलौज देते हुए जान से मारने की धमकी देते थे।
नौ अक्तूबर 2023 को घनश्याम और रामकेवल ने वादी की पुत्री को दवा कराने के बहाने ले जाकर हत्या कर उसका शव छिपा दिए। सूचना पर थाना पनियरा में केस दर्ज कर विवेचना के बाद पति घनश्याम एवं ससुर राम केवल के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान 10 गवाहों को पेश कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सबूत के आधार पर मात्र 14 कार्यदिवस में अभियुक्त राम केवल को दोषमुक्त करते हुए आरोपी पति घनश्याम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।