पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत चार के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज
- जमीन खरीदने के बाद भुगतान के लिए दिया गया चेक हो गया था बाउंस
- भुगतान न करने पर पीड़ित ने कोर्ट में लगाई थी गुहार, पुलिस ने शुरू की जांच
संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। कोतवाली पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी कर जमीन खरीदने और चेक बाउंस होने के मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सहित चार लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। कोतवाल ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई।
शहर के मोहल्ला सरायपुरा निवासी विवेक कुमार चोपड़ा पुत्र सतपाल चोपड़ा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि तहसील अंतर्गत मौजा महेशपुरा में 0.29 एकड़ आराजी जमीन है। जमीन 11 नवंबर 2019 को चार लाख 75 हजार रुपये में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिशुपाल यादव पुत्र यादवेंद्र सिंह निवासी परौंदा, शहर कोतवाली अंतर्गत मोहल्ला सिविल लाइन निवासी अनिल कुमार नायक पुत्र हरीराम व ग्राम गंगारी हाल निवासी जुगपुरा सुरेंद्र सिंह पुत्र हम्मीर सिंह को बेची थी। तीनों ने अपने-अपने खातों का एक लाख 58 हजार 333 रुपये का बैंक चेक देकर जमीन खरीद ली। जब खाते में चेक लगाया तो खाते में रुपये न होने पर वह बाउंस हो गया। कुछ समय बाद अनिल कुमार नायक ने पूरा भुगतान कर दिया। लेकिन शिशुपाल व सुरेंद्र के चेकों का भुगतान नहीं हो सका। इसकी शिकायत करने पर दोनों ने तीन फरवरी 2022 को धमकी देते हुए रुपये देने से मना कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
यही नहीं ग्राम धौरा निवासी सगीरुद्दीन खान पुत्र नसीरुद्दीन व शहर कोतवाली के चौबयाना निवासी देवकीनंदन पुत्र मथुरा प्रसाद व गौरव सोनी पुत्र देवकीनंदन ने प्लाट विवादित होने की जानकारी के बाद भी योजनाबद्घ तरीके से प्लॉट खरीद लिया है। पीड़ित ने न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई थी। मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तहरीर के आधार पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिशुपाल समेत चार के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।