ललितपुर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आमजन को विधिक सेवा से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जिला जज चंद्रोदय कुमार के निर्देश पर सचिव हरीश कुमार के निर्देशन में रविवार को जिला महिला चिकित्सालय में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सीएमएस महिला डॉ. हरेंद्र सिंह चौहान ने महिला अस्पताल में आने वाले तीमारदारों को उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एंड गाइड, अधिवक्ता संवाद, मानव आर्गेनाइजेशन के सदस्यों द्वारा विधिक निशुल्क कानूनी जानकारी प्रदान की गई। प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने तीमारदारों को बताया कि संविधान जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाकर ही कार्यवाही का अधिकार प्रदान करता है। महिलाएं व 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप से पीड़ित व्यक्ति, कारावास में निरुद्ध व्यक्ति, मानव तस्करी से आहत शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग व जिनकी आय तीन लाख तक हो ऐसे व्यक्ति निशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं। ऐसे व्यक्तियों को मुकदमों में पैरवी के लिए सरकारी खर्च पर अधिवक्ताओं की सेवाएं निशुल्क विधिक सलाह, मुकदमा के लिए दस्तावेज प्राप्ति व ड्राफ्टिंग का खर्च, अन्य प्रकार के अणुपंगी व्यय, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के समक्ष अपील या जमानत के प्रकरण में पेपर बुक व दस्तावेज के अनुवाद का खर्च जैसी सहायता प्रदान की जाएंगी।
पैनल अधिवक्ता स्वतंत्र व्यास ने बताया कि किसी कल्याणकारी योजना या सरकारी योजना में विधिक लाभ या न्याय तक पहुंच के लिए भी विधिक सलाह व विधिक सहायता का प्रावधान है। इस मौके पर जिला संगठन कमिश्नर उत्तर प्रदेश भारत एंड स्काउट गाइड डॉ राजीव निरंजन, अधिवक्ता अंकित जैन, आशीष साहू, बलराम कुशवाहा, भरत रजक, उमेश कुमार, दीपांशु झा, अंशिका सैनी, सिमरन, जूली, सोफिया, आयुषी, क्रांति ठाकुर, जया भारती, दीपचंद, विमल कुमार, रूपेंद्र सेन, रितिक, मोहित झा, अनमोल शर्मा, अमित राजपूत, रोहित विश्वकर्मा, विशाल जैन, सक्षम झा, पंकज, आदित्य, अंकित, पीयूष रजक, विशाल नामदेव, चित्रांश रजक, दिव्यांश, नितिन झा द्वारा अस्पताल आने वाले तीमारदारों को विधिक व जरूरी कानूनी सलाह प्रदान की गई।