पीलीभीत-बस्ती नेशनल हाईवे का निर्माण शहर के बीच होकर होना निश्चित माना जा रहा है। निर्माण से पूर्व ही खुटार और लखीमपुर मार्ग के वाशिंदों को सीतापुर जिले के सिंधौली कसबे की भांति ध्वस्तीकरण अभियान का सामना करना पड़ सकता है।
फोरलेन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता आरसी बरनवाल ने अधिशासी अभियंता पवन गर्ग को पत्र संख्या 695 दिनांक 28अक्तूबर 2014 प्रेषित कर वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी तो अधिशासी अभियंता ने पत्र संख्या 202/एनएच-730/14 दिनांक 12 दिसंबर 2014 में लिखा कि याचिका संख्या 757एमबी/2010 सुरेशचंद वाजपेयी बनाम उप्र सरकार आदि में उच्च न्यायालय ने वादी के पक्ष में स्थगनादेश दे रखा है, इस कारण बाईपास पर यातायात बंद है। अधिशासी अभियंता की आख्या के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण शहर होकर होना निश्चित माना जा रहा है।
500 मीटर परिधि नहीं बनेंगे मकान
यूपी रोड कंट्रोल एक्ट के तहत सड़क पर 220 फुट में इमारत बनाना मना है, वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2011 में प्रदेश सरकार को पत्र भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर की परिधि में हो रहे निर्माणों पर रोक लगाने और हो चुके पक्के निर्माण को हटाने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया था। कानूनगो/लेखपाल ज्ञानेंद्र शुक्ला का कहना है कि इस नगर का खुटार और लखीमपुर मार्ग एक जरीब (66फुट) और बाईपास के विवादित भूखंड के अलावा शेष बाईपास तीन जरीब (198 फुट) का है।
निर्माण के लिए सर्वेक्षण जारी
लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता मध्य क्षेत्र के पत्र संख्या 856 सीजेडकाम/802संआरएफ 12/दिनांक 21जनवरी2013 के आदेश पर पीलीभीत बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग-730 का हस्तांतरण लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड खीरी के सहायक अभियंता अंबुज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय मार्ग खंड लोक निर्माण विभाग बरेली के सहायक अभियंता विपिन कुमार को 11 जुलाई 2013 को कर दिया था। अब इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।