लखीमपुर खीरी। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए गाइड लाइन (अचार संहिता) जारी की है, जिसमें 21 नियम दिए हैं। मतदान से 48 घंटे पूर्व से सभी नियम पूरी तरह प्रभावी हो जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले दल या कार्यकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि रोड शो, पद यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैली और जुलूस पर 11 फरवरी, 2022 तक प्रतिबंध रहेगा। डोर टू डोर कैंपेन की सीमा में वृद्धि कर दी गई है, जिससे अब डोर टू डोर कैंपेन के तहत 10 व्यक्तियों के स्थान पर 20 व्यक्तियों के प्रचार किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा हाल की क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधक प्राधिकरण द्वारा अनुमन्य सीमा के तहत इंडोर मीटिंग की अनुमति दी जाएगी।
उम्मीदवारों को अधिकतम एक हजार व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियत सीमा के अनुसार भौतिक रूप से बैठक करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को धन का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान कराने या रोकने के लिए दबाव बनाने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एक वर्ष कारावास व अर्थदंड का प्राविधान है। मतदान के दिन प्रॉक्सी वोट या किसी व्यक्ति द्वारा मतदान या मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अनुचित बयान देने पर विधिक कार्रवाई होगी।
धर्म, वर्ग, जाति, भाषा आदि के आधार पर मतदान को प्रभावित करने पर कार्रवाई की जा सकती है। अवैध रूप से वाहनों के इस्तेमाल, भ्रष्टाचार पाए जाने पर कार्रवाई होगी। किसी भी व्यक्ति के पास 15 लीटर से अधिक शराब पाए जाने पर एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। किसी सरकारी सेवक द्वारा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या दल के पक्ष में कार्य करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतदेय स्थल पर अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगा।
बिना अनुमति के प्रचार करने पर वाहनों पर होगी कार्रवाई
इस बार दो पहिया वाहनों यानी बाइक से प्रचार को भी आदर्श आचार संहिता के दायरे में रखा गया है। बाइक पर केवल एक तीन फीट के डंडे में केवल दो फीट का झंडा लगाया जा सकता है। बिना अनुमति के प्रचार करते हुए दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहनों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोड शो के दौरान काफिले के साथ अधिकतम पांच वाहन ही रहेंगे, जिसमें सुरक्षा वाहन भी शामिल रहेगा। इससे अधिक वाहन होने पर पांच-पांच के काफिलों में समय अंतराल आधे घंटे का होगा। किसी दूसरे प्रत्याशी/दल द्वारा किसी अन्य प्रत्याशी के वाहन का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करता है, तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी को तीन वाहन ही अनुमन्य
मतदान के दिन प्रत्येक प्रत्याशी को तीन वाहनों की अनुमति मिलेगी, जिसमें एक निजी प्रयोग के लिए दूसरा निर्वाचन अभिकर्ता के लिए और तीसरा वाहन कार्यकर्ताओं के प्रयोग के लिए होगा। संबंधित वाहन के चालक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के बैठने की अनुमति रहेगी। मतदान के दिन राजनीतिक दलों या प्रत्याशी द्वारा वाहनों से मतदाता को ले जाना दांडिक अपराध की श्रेणी में आएगा।