फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mohammed Zubair: मो. जुबैर के खिलाफ मोहम्मदी एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई पूरी, अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Mon, 11 Jul 2022 04:45 PM IST
Vikas Kumar अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी

सार

विवादित ट्वीट मामले में सीतापुर जेल में निरुद्ध मो. जुबैर की सोमवार को मोहम्मदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें अदालत ने सुनवाई करते हुए जुबैर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। 
विज्ञापन
मोहम्मद जुबैर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अपने ट्वीट के जरिए समाज में वैमनस्यता फैलाने के दर्ज मामले में अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ सोमवार को मोहम्मदी एसीजेएम कोर्ट ने सुनवाई की, जिसके बाद अदालत ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जबकि पुलिस की तरफ से मांगी गई कस्टडी रिमांड व जुबैर की जमानत के लिए दाखिल अर्जी पर कोर्ट ने 13 जुलाई को सुनवाई नियत की है। 

विज्ञापन


विवादित ट्वीट मामले में सीतापुर जेल में निरुद्ध मो. जुबैर की सोमवार को मोहम्मदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई, जिसमें अदालत ने सुनवाई करते हुए जुबैर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। जुबैर सीतापुर जेल में पहले से ही बंद है, लिहाजा उसकी मुश्किल अब और बढ़ गई है। अगले 14 दिन वह और जेल में रहेंगे। 

सीओ मोहम्मदी अरविंद वर्मा ने बताया कि अभी जुबैर को कस्टडी में नहीं लिया गया है। अदालत से उसकी कस्टडी रिमांड मांगी गई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तिथि नियत की है। उधर अदालत के फैसले के बाद जुबैर की तरफ से मोहम्मदी कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जमानत अर्जी पर भी 13 जुलाई को अदालत सुनवाई करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें