- अब जिला जज की कोर्ट में पुलिस लगाएगी अर्जी
भारतीय किसान यूनियन (राष्ट्रवादी) के जिलाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला उर्फ श्यामू की गिरफ्तारी के बाद सोमवार तक रिहाई कराने का आश्वासन देने वाले पुलिस-प्रशासन को पहले प्रयास में झटका लगा है। मोहम्मदी तहसील कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इससे पुलिस की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अब रिहाई के लिए जिला जज के यहां अर्जी देनी होगी।
बता दें कि गोहत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाकियू ने फत्तेपुर पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। जिलाध्यक्ष प्रदीप शुक्ला उर्फ श्यामू समेत 19 लोगों को नामजद करते हुए 150 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद पुलिस ने जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया था। प्रदेश महासचिव राकेश चौहान के नेतृत्व में संगठन ने शुक्रवार को नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। एडीएम उमेश चंद्र पांडेय और एएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने जाम खुलवाने के लिए प्रदेश नेतृत्व से सोमवार तक का समय मांगते हुए जिलाध्यक्ष को रिहा कराने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में सोमवार को पुलिस ने जिलाध्यक्ष की रिहाई के लिए प्रयास किया, लेकिन जिलाध्यक्ष की रिहाई नहीं हो सकी। अब मामला जिला जज की कोर्ट में पहुंचना तय है।