पडरौना। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-दो ने दहेज हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी पाया है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कठिन कारावास और प्रत्येक को 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरंतर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्त को सजा दिलाई जा रही है। कुबेरस्थान पुलिस ने वर्ष 2022 में दर्ज दहेज हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-दो के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त रिंकू पत्नी अनिल निवासी तुर्कपट्टी महुअवा और लालपरी पत्नी लल्लन निवासी पंचरुखिया बाजार थाना कुबेरस्थान के विरुद्ध दहेज हत्या के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर दोषी मानते हुए दोनों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का कारावास और प्रत्येक को 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद