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Kushinagar News: युवती से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को 15 साल की सजा

Fri, 05 Dec 2025 01:51 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुशीनगर
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पडरौना। कसया के एक होटल में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 15 साल के सश्रम कारावास व 6.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अदालत की ओर से दिए गए निर्णय में कहा गया है कि घटना के समय अभियुक्त की उम्र 18 साल से कम थी। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से स्वस्थ थी। अभियुक्त घटना के समय उचित-अनुचित का विभेद करना पूरी तरह से समझ सकता था। इसके बावजूद भी युवती को अपने झांसे में लेकर उसके साथ होटल में जबरिया दुष्कर्म किया। इस दौरान युवती की होटल के कमरे में ही चोट पहुंचाकर हत्या कर दी।
यह जघन्य से जयन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। वादी ने इसकी प्राथमिकी कसया थाने में दर्ज कराते हुए बताया था कि नौ मई 2019 को अभियुक्त कसया के आभा रायल होटल में वादी की बेटी बेटी को ले गया, उसके साथ काफी समय व्यतीत करने के बाद दुष्कर्म किया। इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। वादी पक्ष अनुसूचित जाति से तालुकात रखता है।
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कसया पुलिस ने विवेचना के बाद अभियुक्त देवेन्द्र यादव निवासी लक्षिया खास थाना पटहेरवा के विरूद्ध दुष्कर्म, हत्या व एससी एसटी एक्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत सुनवाई हुई। अभियोजन की तरफ से 13 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए।
बृहस्पतिवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अदालत ने अभियुक देवेन्द्र यादव को आरोपित अपराध में दोषी करार दिया। अभियुक्त को अधिकतम 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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