पडरौना। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यपाल सिंह प्रेमी की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत ने इसे विरासत को लेकर उपजे पारिवारिक विवाद का गंभीर परिणाम माना। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के बरवा राजापाकड़ गांव का मामला है। वादी दीपू सिंह पत्नी अमित, निवासी नदवा विशुनपुर थाना पटहेरवा ने 25 जून 2023 को थाना तुर्कपट्टी में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराया था। तहरीर के अनुसार उसके पिता बादशाह राय अपने पुत्र अभिमन्यु के आचरण से काफी परेशान रहते थे। करीब एक माह पूर्व उन्होंने अपनी पतोहू और पौत्रों के नाम संपत्ति वसीयत कर दी थी, जिससे अभिमन्यु नाराज रहता था।
आए दिन मारपीट करता था। आरोप के मुताबिक 24 जून 2024 की शाम लगभग नौ बजे अभिमन्यु ने पारिवारिक रंजिश में लाठी-डंडे से प्रहार कर अपने पिता बादशाह राय की हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया।
मामले का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोप को सिद्ध किया। अदालत ने आरोपी अभिमन्यु को दोषी मानते हुए हत्या का अपराध साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।