अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपित की जमानत याचिका खारिज
पडरौना। कोतवाली क्षेत्र के एक व्यक्ति पर अपहरण और पॉक्सो एक्ट में दर्ज मुकदमे में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर-एक के न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश बृहस्पतिवार को जारी किया गया।
पडरौना कोतवाली में एक व्यक्ति ने सितंबर 2021 में तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी को आरोपित शादी का झांसा देकर अश्लील हरकत करता था। आरोप है कि शिकायतकर्ता की बेटी गर्भवती हो गई थी। इसकी जानकारी होने पर आरोपित उनकी बेटी को भगा ले गया। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। तब से वह जेल में ब है। उसकी तरफ से दी गई जमानत याचिका को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विषेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के न्यायाधीश अमित तिवारी ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। यह जानकारी अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता फूलबदन प्रसाद ने दी। संवाद