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दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा

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दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को पांच साल की सजा
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
कुशीनगर। दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने दोषी को पांच वर्ष छह माह के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फूलबदन कुशवाहा ने बताया कि पटहेरवा थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई थी कि 25 जनवरी 2017 को सुबह करीब 9:30 बजे उनकी छह साल की पुत्री लापता हो गई है। शिकायतकर्ता के बेटे ने एक युवक के बारे में बताया, जो उसे केले के खेत में ले गया था। वहां खोजबीन करने पर आरोपी युवक बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करते पकड़ा गया था। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में यह मुकदमा चल रहा था। अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अमित तिवारी ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। उसे दुष्कर्म के प्रयास और पॉक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए पांच साल छह महीने की सजा सुनाई। अधिवक्ता ने बताया कि दोषी ने न्यायालय के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह जेल में है।
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