बीडीओ से 25 हजार रुपये अर्थदंड की होगी वसूली
राज्य सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने सीडीओ को भेजा है पत्र
उजारनाथ(कुशीनगर)। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर फाजिलनगर के बीडीओ पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा है। इसकी वसूली के लिए राज्य सूचना अयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने सीडीओ को पत्र भेजा है।
जानकारी के अनुसार फाजिलनगर क्षेत्र के गड़हिया गांव निवासी नटराज प्रजापति ने वर्ष 2018 में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी बीडीओ से सात बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी, लेकिन निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर राज्य सूचना आयुक्त के वहां प्रत्यावेदन दिया। राज्य सूचना आयुक्त ने उस मामले में 17 जुलाई 2018 को जनसूचना अधिकारी/खंड विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया था, लेकिन राज्य जनसूचना आयोग में अर्थदंड की धनराशि जमा नहीं की गई। न ही मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध कराई गईं। नटराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुन: राज्य सूचना आयुक्त से इसकी शिकायत की। इसके बाद सुनवाई करते हुए 25 हजार रुपये की राशि खंड विकास अधिकारी के वेतन से तीन किस्तों में कटौती करने का आदेश दिया गया। इसका पालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संयुक्त रजिस्ट्रार ने सीडीओ को पत्र भेजा है।