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डीएसपी मर्डरः राजा भैया के ड्राइवर समेत दो पर सजिश का आरोप

Sat, 01 Jun 2013 08:17 AM IST
लखनऊ/ब्यूरो
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प्रतापगढ़ के बलीपुर में हुए बहुचर्चित प्रधान नन्हें यादव हत्याकांड में सीबीआई ने प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री राजा भैया के ड्राइवर संजय सिंह उर्फ गुड्डू व उसके भाई राजीव सिंह को हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है।
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कुंडा कांड में पहली चार्जशीट पेश करते हुए सीबीआई ने कामता पाल के बेटों अजय पाल, विजय पाल को हत्या का आरोपी बनाया है। अजय पाल के दोस्त राकेश पाल को भी असलहे छिपाने का दोषी बताया गया है।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट मिर्जा जीनत ने सीबीआई की चार्जशीट को दर्ज करने का आदेश देते हुए संज्ञान पर सुनवाई के लिए 7 जून की तारीख तय की है।

इसके पहले प्रधान नन्हे यादव की हत्या की विवेचना कर रहे विवेचक सुभाष कुण्डू ने 30 पन्नों की चार्जशीट केसाथ तमाम दस्तावेजों एवं वस्तुओं को साक्ष्य बनाकर कोर्ट के सामने पेश किया।
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कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सीबीआई ने कुल 81 गवाहों की सूची दाखिल की है।

जबकि केवल 60 गवाहों केबयान को अदालत केसमक्ष पेश करते हुए विवेचक ने कोर्ट में अर्जी देकर बताया कि चूंकि गवाहों को खतरा है लिहाजा कोर्ट की कार्यवाही के दौरान उनकी पहचान को छिपाया जाए।

इस पर भी 7 जून को ही विचार होगा। सीबीआई ने चार्जशीट केसाथ 14 पन्नों की एफआईआर लगाई है और कुल 61 दस्तावेजों व 16 वस्तुओं को साक्ष्य के रूप में पेश किया है।

सीबीआई ने कोर्ट में पेश की गई चार्जशीट में अजय पाल, विजय पाल पर हत्या क रने और राजीव सिंह तथा संजय सिंह उर्फ गुड्डू के ऊपर हत्या की साजिश रचने तथा सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है।

चार्जशीट में पांचवें आरोपी राकेश नरायण पाल पर केवल आर्म्स एक्ट केतहत आरोप लगाए गए हैं।

सीबीआई ने मामले में फूलचन्द्र यादव केद्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किए गए गुड्डू सिंह के तीसरे भाई अजीत सिंह व अजय और विजय पाल के पिता कामता प्रसाद पाल को क्लीन चिट देते हुए कहा कि विवेचना केदौरान इन दोनो आरोपियों केखिलाफ कोईऱ् ऐसा साक्ष्य नहीं आया है जिनसे इन दोनों की घटना में कोई संलिप्तता हो।
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