नगर पालिका क्षेत्र में जमीन के भाव और तेज होंगे। नगर पालिका परिषद मंझनपुर के अंर्तगत आने वाले गांवों में अब किसी भी भूमि की रजिस्ट्री कराने पर दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क अदा करना होगा। इसे लेकर नगर पालिका प्रशासन ने उप निबंधक सिराथू और मंझनपुर को पत्र भेजा है। ऐसे में यहां की जमीनों के भाव बढ़ जाएंगे।
31 दिसंबर 2019 को नगर पंचायत मंझनपुर को नगर पालिका का दर्जा दिया गया था। इस पालिका परिषद मंझनपुर व सिराथू तहसील के 23 गांव शामिल किए गए हैं। नगर पालिका में शामिल गांवों में जमीनों का दाम बढ़ गया है। पालिका प्रशासन की तरफ से इन गांवों में बिजली, पानी, सड़क, आवास आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अधिशासी अधिकारी सुनील कुमार मिश्र ने बताया कि नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए इसमें शामिल हुए गांवों की भूमि को बैनामा कराने में दो फीसदी अतिरिक्त स्टांप शुल्क देना होगा। यह पैसा बाद में नगर पालिका प्रशासन को मिलेगा। इससे विकास कार्य कराए जाएंगे। इस बाबत सिराथू व मंझनपुर तहसील के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है।
इन गांव के भूमि की रजिस्ट्री कराने में लगेगा स्टांप शुल्क
नगर पालिका मंझनपुर के विस्तार के लिए मंझनपुर से सटे 23 राजस्व गांवों को शामिल किया गया है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नगर पालिका में मंझनपुर कस्बा, अंबावा पश्चिम, रामपुर बसोहरा, बंधवा राजबर, गौसपुर टिकरी, मडूकी, खोरा, भेलखा, गौरा, कोडर, फरीदपुर, समदा, बंबुरा, पाता ग्रामीण, कोरो, असकरनपुर मंगरोहनी, हाजीपुर पतौना, कोरर्ई, भडेसर, बिछौरा, चक बाजापुर, मवाई केवट, सेहिया आमद करारी आदि गांव हैं। इन गांवों की भूमि का बैनामा कराने में दो फीसदी अधिक स्टांप शुल्क लगेगा।