एक दुष्कर्म पीड़ित किशोरी को 24 साल बाद इंसाफ मिला। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार सैनी कोतवाली क्षेत्र की 12 वर्षीय किशोरी के साथ तीन दिसंबर 1997 को एक युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर सैनी कोतवाली पुलिस ने देवीगंज बाजार निवासी भोला सोनार के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया।
विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट बीना नारायण की अदालत में चली। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने वादिनी समेत घटना के पांच गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की बहस व पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी भोला सोनार को 10 कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।