कासगंज में अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट शिखा प्रधान के न्यायालय ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
18 जून 2015 को एक गांव निवासी किशोरी को गांव के ही देवेंद्र, लाखन व रोशन बहला फुसला कर ले गया। उन्होंने किशोरी को घर से पैसे लाने को भी कहा। इस पर किशोरी अपने साथ 50 हजार रुपये की धनराशि भी ले गई।
मामले में किशोरी के पिता ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और उसके बयान दर्ज कराए। वहीं विवेचना के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश की। अभियुक्त लाखन के अव्यस्क होने पर उसकी पत्रावली को किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया गया।
कोर्ट ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर देवेंद्र को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी माना। इसके बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की धनराशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता के पिता को दिए जाएंगे।
दोषी द्वारा जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस सजा में अब तक जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने पैरवी की। इससे दोषी को कड़ी सजा मिल सकी।