कासगंज। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना ढोलना में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 15 दिन के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
ढोलना पुलिस ने वर्ष 2006 नेकसू उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला चक्रतीर्थ सोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 15 दिवस के कारावास की सजा सुनाने के साथ 1500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया । साथ ही आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे 10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद